14 अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर जिला बदर किया ( Declaring 14 accused as hooligans, district Badar)
6/16/2023
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गाजियाबाद। प्रमोद गर्ग अनूप शर्मा
कमिश्नरेट गाजियाबाद में दिनांक 14.06.2023 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त लूट, हत्या, बलात्कार, हत्या का प्रयास, हत्या की योजना बनाना, बलवा, गैंगस्टर, धोखाधडी, सराकारी कार्य में बाधा डालना, चोरी करना व चोरी के माल का प्रयोग करना, आयुध अधिनियम, अमानत में खयानत, रंगदारी, नाबालिक लडकियो का अपहरण, घर में घुसकर गाली-गलौच व मारपीट करना व जान से मारने की धमकी, मादक पदार्थो की तस्करी व बिक्री करना, जहरीली शराब बनाना व महिलाओ के साथ छेडखानी करना जैसे सम्बन्धी अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 14 अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन ( जिला बदर ) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों / गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका है इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर ) हो जाने के उपरान्त आम जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा ।
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