दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर सख्त प्रतिबंध (Strict ban on firecrackers in Delhi-NCR)
8/30/2025
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उल्लंघन करने वालों पर होगी जेल और जुर्माने की कार्रवाई
👉 उत्तर प्रदेश सरकार ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली-एनसीआर के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन सहित) व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है।
🚫 प्रतिबंध का उल्लंघन = बड़ी सजा
5 साल तक की कैद
1 लाख रुपये तक का जुर्माना
या दोनों सजा व जुर्माना
लगातार उल्लंघन पर 5,000 रुपये रोजाना का अतिरिक्त जुर्माना
📢 शिकायत कहाँ करें?
यदि आपके क्षेत्र में प्रतिबंध का उल्लंघन हो रहा है तो तुरंत सूचना दें:
☎️ 112 पर कॉल करें
📲 व्हाट्सएप: 7570000100
✉️ SMS: 7233000100
📌 Facebook/Twitter: @112UttarPradesh
🌐 UPPCB वेबसाइट: uppcb.up.gov.in → Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)
🌍 सरकार की अपील: “आइए, पटाखों से दूरी बनाकर पर्यावरण बचाएँ और स्वच्छ हवा में साँस लें।”
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