गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत, 04 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क (Under the Gangster Act, property worth Rs 4.25 crore has been confiscated)
12/08/2024
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गाजियाबाद। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा अभियुक्त लोकेश कुमार उर्फ लोकेश राजपूत के विरुद्ध गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई कुर्की की कार्यवाही, 04 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त लोकेश कुमार पुत्र मेवाराम निवासी BH-2,801 क्लासिक रेसीडन्सी,राजनगर एक्सटेंशन थाना नंदग्राम एक शातिर किस्म का गैंगस्टर है,जिसने अपना एक गैंग बनाकर फर्जी तरीके से फर्म खोलकर लोगो को पैसा डबल करने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करते हुए जमा पैसों से अपने व अपने परिवार के नाम पर करोड़ों की अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी। अभियुक्त लोकेश के विरुद्ध विभिन्न थानों मे धोखाधड़ी, जालसाज़ी, अमानत में खयानत ,आपराधिक षडयंत्र,गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी आदि अपराधों के 16 अभियोग दर्ज है,जिसमे वर्तमान मे वह डासना जेल गाज़ियाबाद मे निरुद्ध है । अभियुक्त लोकेश एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसके गैंग के विरुद्ध थाना कविनगर पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जांच में यह पाया गया कि अपने शौक को पूरा करने के लिए इसने अपने सह अभियुक्त कमल पुत्र ओमप्रकाश व सह अभियुक्ता नेहा शर्मा पुत्री गोपाल शर्मा के साथ अपना एक गैंग बनाकर फर्जी फर्म खोलकर वर्ष 2017 से लेकर 2024 तक जालसाज़ी, धोखाधड़ी,आपराधिक षडयंत्र कर धनराशि हड़प लेना जैसे गंभीर अपराध मे लिप्त रहकर समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हुए अवैध रुप से करोड़ो की चल अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की गयी। अभियुक्त लोकेश कुमार उपरोक्त व इसकी पत्नी लवी राजपूत की आय का अन्य कोई स्रोत नही है। लोकेश राजपूत द्वारा अपने गैंग के साथ अपराध के माध्यम अवैध तरीके से अर्जित किये गए धन के द्वारा निम्न अचल संपत्ति क्रय की गई है।
कुर्की की गयी सम्पत्ति में
1- खसरा नं0 1290 आवासीय फ्रीहोल्ड प्लाट नं0 5 व 6 ब्लाक सी सूर्यागार्डन बहद ग्राम रईसपुर थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद। क्षेत्रफल167.22 वर्ग मीटर कीमत लगभग 01 करोड रूपये
2- रिटेल शाप बियरिंग नं0 एस 77 सेकन्ड फ्लौर लोकेटिड इन रिटेल शाप बिल्डिंग के डब्लू दिल्ली 6 सद्दीक नगर राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। क्षेत्रफल 24.34 वर्ग मीटर कीतम लगभग 75 लाख रूपये। एवं
3- निर्माणाधीन दुकान खसरा नं0 1102 स्थित नूरनगर एन एच 58 बाईपास राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। क्षेत्रफल 2064.78 वर्ग फुट कीमत करीब 02 करोड 50 लाख रूपये है।
अभियुक्त लोकेश कुमार के पास आय का कोई वैध स्रोत नही है, उक्त अचल सम्पत्ति उसके द्वारा गैंग बनाकर स्वयं एवं गैंग के सदस्यों के साथ अपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई है।
उक्त अवैध अर्जित संपत्तियों को न्याय हित मे कुर्क (attach) किया जाना आवश्यक मानते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाज़ियाबाद को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके आधार पर माननीय न्यायलय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा समाधान पाए जाने पर उपरोक्त तीनों अचल संपत्तियों को कुर्क(attach) करने का आदेश पारित किया गया है
आज दिनांक 7/12/2024 को सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर व थाना प्रभारी मधुबन बापुधाम द्वारा उक्त सभी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की गई है।
अभियुक्त लोकेश कुमार उर्फ लोकेश राजपूत के विरुद्ध
1.थाना कविनगर पर कुल 07 अभियोग।
2.थाना सिहानीगेट पर 05 अभियोग।
3.थाना लिंकरोड पर 02 अभियोग।
4. थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग।
5.थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग।
कुल 16 अभियोग पंजीकृत है
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