गाजियाबाद । गैस एजेंसी एवं डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं को मानक मात्रा से कम गैस की डिलीवरी किए जाने पर सम्बंधित गैस एजेंसी का उत्तदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कम्पनी की गाइडलाइन्स के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी सुनिश्चित।
एल0पी0जी0 सिलेण्डरों में गैस की कम सप्लाई की प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत जिलाधिकारी राकेश कुमार
सिंह द्वारा अलग-अलग टीम गठित कर रैंडम आधार पर गैस एजेंसियो की जाँच कराई गई। सिटी मजिस्ट्रेट एवं तीनो अपर सिटी मजिस्ट्रेट्स के निर्देशन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और बाँट माप निरीक्षकों की चार टीमें गठित कर जनपद ग़ाज़ियाबाद शहर की गैस एजेंसियों की जाँच करायी गई। जिसमें प्रथम टीम में नगर मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी डॉ0 सीमा, विनोद भारती क्षेत्रीय अधिकारी, आनंद प्रभु सिंह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हर्षवर्धन सिंह विधिक माप विज्ञान निरीक्षक। दूसरी टीम में एसीएम शालिनी अग्रवाल, डॉ0 सीमा जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आनंद प्रभु, विनोद भारती तथा हर्षवर्धन सिंह।
टीम तृतीय में एसीएम निखिल चक्रवर्ती, आनंद प्रभु सिंह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, विनोद भारती क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हर्षवर्धन सिंह विधिक माप विज्ञान निरीक्षक मौजूद रहे। विभिन्न गठित टीमों द्वारा अलग-अलग 17 गैस एजेंसियो की जांच की गई जिसमें मै0 हिंडन गैस सर्विस, कमला गैस सर्विस, ख्वाजा गैस सर्विस, ख़्वाजा गरीब नवाज गैस सर्विस, इंजीनियर गैस सर्विस, बीएस गैस सर्विस, राज गैस सर्विस, गाजियाबाद गैस सर्विस, साईबाबा गैस सेवा सर्विस, माँ वैष्णो गैस सर्विस, शिवसाई गैस सर्विस त्रिवेणी इंडेन सेवा गैस एजेंसियों की जांच की गई। इनमें से 16 गैस एजेंसियों में स्टॉक, डिलीवरी एवं सिलेण्डरों में डिलीवर की जा रही गैस की मात्रा सही पायी गई। 01 गैस एजेंसी मै0 कनक इण्डेन गैस सेवा करैहड़ा में 03 सिलेण्डरों में मानक मात्रा से कम गैस पायी गयी जिसके लिए इन सिलेण्डरों की बिक्री प्रतिबंधित कर लीगल मैट्रोलोजी एक्ट 2009 के अंतर्गत गैस एजेंसी का चालान किया गया है। साथ ही जनपद की समस्त गैस एजेंसियों को कठोर चेतावनी दी गयी कि यदि किसी भी गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं को मानक मात्रा से कम गैस की डिलीवरी किया जाना पाया जाएगा तो इसके लिए सम्बंधित गैस एजेंसी का उत्तदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कम्पनी की गाइडलाइन्स के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।