टीलामोड़ क्षेत्र में अवैध डीजे संचालन पर कार्रवाई
2/21/2026
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गाज़ियाबाद। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से थाना टीलामोड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात बिना अनुमति डीजे बजा रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से डीजे उपकरण और वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
दिनांक 20/21 फरवरी 2026 की रात पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान पर थी। इसी दौरान मास्टर फार्म हाउस के पास सर्विस रोड पर एक शादी समारोह में तेज आवाज में डीजे बजता पाया गया। जांच में सामने आया कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तार किए गए आरोपी
रवि पुत्र आशाराम, निवासी सबोली खड्डा, हर्ष विहार, दिल्ली (उम्र करीब 34 वर्ष)
इरशाद पुत्र सब्बीर, निवासी मौजपुर, जाफराबाद, दिल्ली (उम्र करीब 47 वर्ष)
पूछताछ में क्या बताया?
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे शादी समारोहों में डीजे सेवा उपलब्ध कराते हैं। अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से वे कई बार बिना अनुमति देर रात तक डीजे बजाते हैं।
घटना की रात भी वे मास्टर फार्म हाउस के समीप एक शादी कार्यक्रम में डीजे बजा रहे थे, तभी पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया।
बरामदगी
डीजे सिस्टम (बिना अनुमति संचालित)
संबंधित वाहन
दोनों को मौके पर ही जब्त कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सीज कर दिया गया।
दर्ज हुआ मुकदमा
गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 292 बीएनएस तथा ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की धारा 5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में इनके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जांच जारी है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति डीजे या लाउडस्पीकर का प्रयोग करना कानूनन अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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