कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण से केंद्र का कोई लेना-देना नहीं है, यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है - वित्त मंत्री
2/05/2024
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सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र के पास इस मामले में कोई अधिकार या कोई भूमिका नहीं है और यह आशंका कि कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है, एक राजनीतिक रूप से विकृत कहानी है। वह लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आरोपों पर पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रही थीं कि केंद्र सरकार द्वारा कर हस्तांतरण में कमी के साथ कर्नाटक और अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। मंत्री ने रेखांकित किया कि कर हस्तांतरण के संबंध में प्रणाली अच्छी तरह से स्थापित है और उनके पास वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ खिलवाड़ करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग विभिन्न हितधारकों से मिलता है और फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी, विशेष रूप से एसजीएसटी राज्यों को 100 प्रतिशत जाता है, जबकि आईजीएसटी एकत्र किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अंतरराज्यीय भुगतान शामिल होते हैं और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पचास प्रतिशत मोटे तौर पर विभाजित है और समय-समय पर समायोजित किया जाता है। मंत्री ने कहा, सीजीएसटी को आयोग की सलाह के अनुसार विभाजित किया गया है और दर निर्धारण का केंद्र से कोई लेना-देना नहीं है।
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