एफसीआरए के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया गृह मंत्रालय ने (Home Ministry amends rules related to filing of annual returns by NGOs registered under FCRA)
9/26/2023
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दिल्ली । गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया है और उनसे हर साल विदेशी धन का उपयोग करके बनाई गई चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है।
मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन नियमों में दो खंड जोड़कर बदलाव किया - वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को विदेशी योगदान से बनाई गई चल संपत्ति का विवरण और वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को विदेशी योगदान से बनाई गई अचल संपत्ति का विवरण। फॉर्म एफसी-4 में। फॉर्म एफसी-4 अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा भरा जाता है।
गृह मंत्रालय ने उन संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस की वैधता बढ़ाने का भी फैसला किया, जिनके लाइसेंस इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहे थे और नवीनीकरण अगले साल 31 मार्च तक लंबित था।
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