न्याय विकास पोर्टल पोर्टल में प्रवेश करने के चार कुशल तरीकों की अनुमति देता है, जिससे हितधारकों को वित्त पोषण, प्रलेखन, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच के साथ सशक्त बनाया जा सके।
न्याय विकास के बारे में: न्याय विभाग 1993-94 से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू कर रहा है।योजना के तहत, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 31.03.2021 से आगे योजना के विस्तार के साथ, कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा, वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष जैसी कुछ नई सुविधाओं को योजना में जोड़ा गया है।उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के संबंध में केंद्र और राज्य के लिए योजना के तहत फंड शेयरिंग पैटर्न 60:40 है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के संबंध में फंड शेयरिंग पैटर्न 90:10 है; और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में 100%। इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए यह पोर्टल बनाया गया है।