देश में पंजीकृत मोटर वाहन(Country registered motor vehicles)
12/05/2024
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दिल्ली।
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परिवहन वाहन, जैसा कि इसमें प्रावधान है, को छोड़कर, तथा 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात निर्मित प्रत्येक परिवहन वाहन को, वाहन निर्माता द्वारा विनिर्माण चरण में या डीलरशिप चरण में, समय-समय पर संशोधित मानक AIS 018/2001 के अनुरूप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम पूर्व-निर्धारित गति वाला स्पीड गवर्नर (गति सीमित करने वाला उपकरण या गति सीमित करने वाला कार्य) से सुसज्जित या फिट किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, परिवहन वाहन जो हैं-
दो पहिया वाहन;
तिपहिया वाहन;
क्वाड्रिसाइकिल;
अग्निशमन वाहन;
एम्बुलेंस;
पुलिस वाहन;
नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसी द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया हो कि अधिकतम रेटेड गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं हो; स्पीड गवर्नर (गति सीमित करने वाला उपकरण या गति सीमित करने वाला फ़ंक्शन) से सुसज्जित या फिट होने की आवश्यकता नहीं होगी।
30 नवंबर, 2024 तक, 2.18 करोड़ परिवहन वाहनों में से
10.70 लाख परिवहन वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी) लगे हैं।
30 नवंबर, 2024 तक, राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर यानी वाहन 4.0 के अनुसार, पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या लगभग 38.51 करोड़ है। राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर यानी सारथी 4.0 के अनुसार, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वैध लर्नर लाइसेंस की कुल संख्या क्रमशः 18.20 करोड़ और 95.79 लाख है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस में कई श्रेणियों के वाहन जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा, कोई व्यक्ति या कंपनियाँ, गैर सरकारी संगठन, सरकार, स्थानीय निकाय इत्यादि जैसी संस्थाएँ अपने नाम पर एक से अधिक मोटर वाहन रख सकती हैं।
वाहन 4.0 पर बीमा सूचना ब्यूरो (IIB) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बीमित मोटर वाहनों की कुल संख्या 17,54,37,351 है। इसके अलावा, मोटर वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की कुल संख्या 5,34,30,822 है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के उप-नियम (7) के अनुसार, नए मोटर वाहन जिन्होंने अपने प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष पूरा नहीं किया है, उन्हें PUCC से गुजरना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के उप-नियम (1) और (2) के अनुसार, बैटरी चालित वाहनों और गैर-स्व-चालित वाहनों (ट्रेलर, आदि) को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) से छूट दी गई है।
केन्द्र सरकार की भूमिका मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत नियमों/विनियमों को अधिसूचित करना है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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