एयर कार्गो (निर्यात) सीमा शुल्क, दिल्ली ने आज एसएमएस वाटरग्रेस बीएमडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित केंद्रीकृत बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की अनुसूची के तहत कवर की गई 69.876 किलोग्राम दवाओं को नष्ट कर दिया।
नशीली दवाओं का नष्ट होना नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) के तस्करों के लिए एक बड़ा झटका है। नशीले पदार्थों को दो लॉट में जलाया गया था। सबसे पहले, न्यू कूरियर टर्मिनल में जब्त किए गए 09 पेटी में 13.346 किलोग्राम के कॉन्ट्राबेंड को नष्ट कर दिया गया, जिसमें 1.997 किलोग्राम हेरोइन, 4.236 किलोग्राम गांजा, 7.113 किलोग्राम केटामाइन और अन्य एनडीपीएस सामान शामिल थे।विदेशी डाकघर में जब्त किए गए 23 मामलों में प्रतिबंधित सामग्री में 4.350 किलोग्राम गांजा और 52.180 किलोग्राम केटामाइन, मेथ और अन्य एनडीपीएस सामान शामिल हैं, जिन्हें दूसरे और अंतिम लॉट में नष्ट कर दिया गया। 32 मामलों में 69.876 किलोग्राम ड्रग्स (हेरोइन के 5 मामले, गांजा के 4 मामले, केंद्रीकृत जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा, निलोठी, दिल्ली में खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (एम एंड टीएम) नियम, 2016 के अनुसार भस्मीकरण के माध्यम से अन्य एनडीपीएस माल के 23 मामले) को नष्ट कर दिया गया। यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) द्वारा अधिकृत एक सुविधा है।