गौतमबुद्ध नगर। शासन एवं जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एल वाई के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गौतम बुद्ध नगर सहायक आयुक्त (खाद्य)-II ने एल्कोहलिक बेवरेजेज से सम्बन्धित निर्माता, रिपैकर, वितरक, ट्रान्सपोर्टर, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता एवं अन्य सभी खाद्य/पेय पदार्थ से सम्बन्धित कारोबारकर्ताओं का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकरण/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही अपने खाद्य कारोबार का संचालन करेंगें।
खाद्य कारोबार के लिए सम्बन्धित पंजीकरण/अनुज्ञप्ति प्राप्त करना पूरी तरह से आनलाइन पद्धति पर आधारित है, जिसे foscos fssai.gov.in पर लाग इन कर आवेदित किया जा सकता है। पंजीकरण/अनुज्ञप्ति का आवेदन एवं जारी होना पूरी तरह से आनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत है, इसके लिए खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।