गाजियाबाद।18 वर्ष की आयु पूर्ण किये बिना स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चो द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेन्स के दो पहिया एवं चार पहिया वाहनो का संचालन किया जाता है जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है एवं मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है । आज दिनांक 02.02.23 को अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा यातायात पुलिस के अधि0/कर्म0गण के साथ गोष्ठी की गई तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये बिना एवं बिना ड्राइविंग लाइसेन्स के दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने वाले चालको एवं वाहन स्वामी के विरुद्व अभियान चलाकर विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।