गाजियाबाद (Ghaziabad)। जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि बेघर व कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशनकार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने के संबंध में निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद गाजियाबाद में निवास करने वाले भारत के ऐसे नागरिक जिनके पास अपना कोई आवास नहीं है तथा आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान पत्र के अभाव में आधारकार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं, वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं। इसके लिये संबंधित व्यक्तियों व पात्र परिवारों के आधारकार्ड बनाये व निर्गत किये जाने के लिये मान्य दस्तावेजों के साथ-साथ यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत फोटोयुक्त प्रमाण पत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे। राजपत्रित अधिकारी व तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के हेड समेत अन्य लोग, ग्राम पंचायत के प्रमुख मुखिया, उसके समकक्ष प्राधिकारी खाद्यान्न से वंचित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पहचान प्रमाण पत्र सुलभ कराते हुये आधारकार्ड निर्गत करायेंगे। इसके बाद आधारकार्ड के आधार पर राशनकार्ड भी निर्गत किया जायेगा। गौरव दयाल अपर जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद।
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